आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

13

परिपत्र की तिथि

14/04/1969

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/04/1969

परिपत्र सं. 13, 14-04-1969 दिनांकित

1007. चाहे प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968 और 4 फीसदी राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972 के अनुसार 3/4, स्रोत पर कर की कटौती के बिना ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं 4 प्रति मालिक (भी गैर कंपनी के रूप में कॉर्पोरेट) अनिवासी व्यक्ति

1एक सवाल वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) के अनुच्छेद 5 के प्रावधानों की अधिसूचना संख्या 4 (28) डब्ल्यू एंड M/65,,, नीचे देता है, जो अन्य बातों के साथ 19-10-1965 को अपील चाहे उत्पन्न हो गई है अनिवासियों कि आयकर अधिनियम के तहत कर से मुक्त हो जाएगा उनके द्वारा आयोजित उपर्युक्त ऋणों पर हितों पर, इन ऋणों आयोजित कर रहे हैं जहां खंड 193, के तहत स्रोत पर कर की कटौती से इन ऋणों पर ब्याज छूट को प्रभाव पड़ता है अनिवासी व्यक्तियों द्वारा, और, यदि हां, तो विदेशी बैंकों ये एक घटक की ओर से बैंक द्वारा आयोजित कर रहे हैं, यहां तक कि जहां स्रोत पर कर की कटौती के बिना उन ऋणों पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं या नहीं.इस मामले में स्थिति निम्नलिखित पैराग्राफ में कहा गया है.

प्र.20. खंड के अधीन जारी किए 19-10-1965 को अपील अतः 3331 वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना (आयकर) जी नहीं,, के पुण्य से (4) धारा 10 के गैर निवासियों आयकर से छूट के लिए पात्र हैं प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968 के अनुसार 4 ¼ फीसदी और राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972 के अनुसार 4 ¾ पर ब्याज के रूप में उनकी आय पर.इन ऋणों के स्रोत पर कर की कटौती के बिना ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं मालिक (भी गैर कंपनी के रूप में कॉर्पोरेट) इस स्थिति अनिवासी व्यक्तियों के लिए एक परिणाम के रूप में.

(3)निवास व्यक्तियों उपर्युक्त ऋण पर ब्याज के रूप में उनकी आय पर आय कर के दायरे में हैं.हालांकि खंड (आइए) अनुभाग 193 के परन्तुक के इस एक निवासी व्यक्ति को देय है जहां इन ऋणों पर ब्याज स्रोत पर कर की कटौती से छूट.ब्याज व्यक्तियों (जैसे, कंपनियों) नहीं कर रहे हैं जो निवासियों को देय कहां है, कर इस तरह के ब्याज से स्रोत पर कटौती योग्य है.

(4)उपर्युक्त ऋण एक अनिवासी बैंक के नाम पर पंजीकृत हैं, जहां पिछले पैराग्राफ में कहा गया है की स्थिति को देखते हुए, कोई कर ब्याज से स्रोत पर कटौती योग्य है कि अगर बैंक अपने आप में प्रतिभूतियों निहित अधिक लाभकारी स्वामित्व या उसके घटकों में से किसी में एक अनिवासी कौन है.प्रतिभूतियों ऐसे घटक एक व्यक्ति (जैसे, एक निवासी कंपनी) के अलावा किसी अन्य निवासी व्यक्ति है जहां निवासी व्यक्ति है लेकिन नहीं है जो एक घटक की ओर से एक निवासी बैंक में जमा कर रहे हैं, जहां एक ही स्थिति प्राप्त.उत्तरार्द्ध मामले में, कर इन प्रतिभूतियों पर ब्याज से अनुभाग 193 के तहत स्रोत पर कटौती योग्य हो जाएगा.

प्र.5. कहां धारण एक विदेशी बैंक 4 फीसदी राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968, या 4 प्रति ¼ ¾ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972, यह स्रोत पर कर की कटौती के बिना इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान प्राप्त करने का हकदार है का दावा है कि प्रति, यह करने के लिए आवश्यक हो जाएगा लोक ऋण कार्यालय को इन प्रतिभूतियों के लाभकारी स्वामित्व के रूप में एक घोषणा प्रस्तुत.प्रतिभूतियों लाभदायक बैंक से ही या बैंक के एक अनिवासी घटक के स्वामित्व में हैं कहां, ब्याज स्रोत पर कर की कटौती के बिना भुगतान किया जाएगा.प्रतिभूतियों लाभदायक विदेशी बैंक के एक निवासी घटक के स्वामित्व में हैं कहां, घोषणा आगे घटक एक व्यक्ति या एक व्यक्ति (जैसे, फर्म, कंपनी, आदि) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति है कि क्या राज्य चाहिए.लाभकारी मालिक है, इस घोषणा के अनुसार, एक निवासी व्यक्ति कहां है, ब्याज स्रोत पर कर की कटौती के बिना भुगतान किया जाएगा. लाभकारी मालिक एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य निवासी व्यक्ति कहां है, कर इन प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कटौती की जाएगी.भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों ऊपर कहा गया है स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया है.

परिपत्र: नहीं 13 [एफ सं 12/224/68-ITCC], 14-4-1969 दिनांकित.