आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1292

अधिसूचना तिथि

28/02/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/02/1980

अधिसूचना: का. आ. 1292 जारी करने की तिथि: 28/2/1980

                        

अधिसूचना: SO1292
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/2/1980
31-3-1978 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2246, की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, खंड (द्वितीय के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है ) उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के, चिकित्सा के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित निम्न शर्तों के अधीन अनुसंधान,: ---
(मैं) उस संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) संस्था नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में 31 मई, हर साल से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों का सालाना रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) संस्था 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
मेडिकल रिसर्च, मुंबई के लिए फाउंडेशन.
इस अधिसूचना 15-1-1980 से 14-1-1983 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3197 / एफ सं 203/35/80-ITA-II