आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1290

अधिसूचना तिथि

28/02/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/02/1980

अधिसूचना: का. आ. 1290 जारी करने की तिथि: 28/2/1980

                        

अधिसूचना: SO1290
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/2/1980
23 मार्च 1978 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2228 की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ा, 1962, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में, ---: निम्नलिखित शर्तों के अधीन
(मैं) उस संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) संस्थान नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई तक प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) संस्थान 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
मेडिकल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली.
इस अधिसूचना 24-12-1980 से 23-12-1982 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3195 / एफ सं 203/33/1980-ITA-II