1288 : अधिसूचना: का. आ. 1288 जारी करने की तिथि: 19/2/1980
अधिसूचना सं.
1288
अधिसूचना तिथि
19/02/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/02/1980
अधिसूचना: SO1288
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/2/1980
28-3-1978 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2230 की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित , निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) उस संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) संस्थान नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई तक प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) संस्थान 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
जी Kuppuswamy नायडू मेमोरियल अस्पताल, कोयंबटूर.
इस अधिसूचना 27-12-1980 से 26-12-1982 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3190 / एफ सं 203/36/80-ITA-II

