आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1285

अधिसूचना तिथि

07/02/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/02/1980

अधिसूचना: का. आ. 1285 जारी करने की तिथि: 7/2/1980

                        

अधिसूचना: SO1285
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1980/07/02
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2103 (एफ नहीं 203/142/77-ITA. द्वितीय) दिनांक 4 जनवरी 1978 की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था की भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित ---: निम्नलिखित शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी
(मैं) कि समाज चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) सोसायटी नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, 31 मई, हर साल से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) समाज 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
गोवा कैंसर सोसायटी, गोवा.
इस अधिसूचना 1980/04/10 से 1982/03/10 के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3179 / एफ 203/26/80-ITA सं. द्वितीय)]