अधिसूचना: का. आ. 1216(अ) जारी करने की तारीख: 12/12/2001
अधिसूचना सं.
1216E-
अधिसूचना तिथि
12/12/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/12/2001
अधिसूचना: SO1216 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/12/12
अधिसूचना संख्या एस 0. 1216 (ई), दिनांक 12 दिसंबर 2001.
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार संख्या एस 0 की अधिसूचना द्वारा होता है. सं 422 (ई), धारा के तहत जारी 19 मई 1998, (ख) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, करने के लिए स्पष्टीकरण की केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 9 में निर्दिष्ट किया था दिनांकित , परियोजना मुंबई में "आई होप" और आसपास के क्षेत्रों के लिए, नेत्र बैंक समन्वय और से शुरू तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अनुसंधान केन्द्र, मनीषा अस्पताल, संत Savta मार्च और भायखला, मुंबई -400 027, से आकलन वर्ष 1999-2000;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या रुपए बहत्तर की अनुमानित लागत से नेत्र बैंक समन्वय और रिसर्च सेंटर, मनीषा अस्पताल, संत Savta मार्ग, भायखला, मुंबई -400 027, द्वारा किया जा रहा है जो Probject मुंबई पर "आई होप" और आसपास के क्षेत्रों की परियोजना लाख उनतीस हज़ार से अधिक रुपये की संचित निधि से एक करोड़ बारह लाख पचास हजार ही आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 364-2001 / एफ सं NC-106/2001]

