आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1214E-

अधिसूचना तिथि

12/12/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/12/2001

अधिसूचना: का. आ. 1214(अ) जारी करने की तारीख: 12/12/2001

                        

अधिसूचना: SO1214 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/12/12
अधिसूचना संख्या एस 0. 1214 (ई), दिनांक 12 दिसंबर 2001.
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार संख्या एस 0 की अधिसूचना द्वारा होता है. 676 (ई), 11 अगस्त 1998, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी दिनांक, केन्द्र सरकार खरीद के लिए, क्रम संख्या 13 पर निर्दिष्ट किया था चिकित्सा उपकरणों की, चिकित्सा वैन / एम्बुलेंस और के रूप में अश्विनी कुमार मेडिकल रिलीफ सोसायटी (AMRS), 7, लालजी परिसर, न्यू लिंक रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई 400 067, मुंबई और ठाणे, महाराष्ट्र, पर ओपीडी भवन का विस्तार आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा बारीकियों योजना या चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा वैन / एम्बुलेंस और अश्विनी कुमार मेडिकल रिलीफ सोसायटी (AMRS), 7 से बाहर किया जा रहा है जो मुंबई और ठाणे, महाराष्ट्र, पर ओपीडी भवन के विस्तार की खरीद की परियोजना, लालजी परिसर, न्यू लिंक रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई 400 067, रुपयों तीस लाख से अधिक रुपये की संचित निधि निर्धारण वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में केवल एक करोड़ की अनुमानित लागत पर.
[सं 362-2001 / एफ सं NC-106/2001]