आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1210E-

अधिसूचना तिथि

12/12/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/12/2001

अधिसूचना: का. आ. 1210(अ) जारी करने की तारीख: 12/12/2001

                        

अधिसूचना: SO1210 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/12/12
अधिसूचना संख्या S.0. 1210 (ई), दिनांक 12 दिसंबर 2001.
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार संख्या एस 0 की अधिसूचना द्वारा होता है. 711 (ई), आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए, 25 सितंबर 1992 दिनांकित, केन्द्र सरकार के निर्माण के लिए, क्रम संख्या 11 पर निर्दिष्ट किया था विकलांग बच्चों की माताओं और बहरे बच्चों के अभिभावक संघ (Regd.), 273, तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 16 वें मुख्य Saraswathipuram, मैसूर, द्वारा Saraswathipuram, मैसूर, पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक स्कूल की इमारत छात्रावास एस 0 आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1993-94 से शुरू होगा. 574 (ई), निर्धारण वर्ष 1996-1997 और एस 0 से शुरू तीन वर्ष की अवधि के लिए, 27 जून, 1995 दिनांकित. सं 426 (ई), आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए 19 मई 1998, दिनांक;
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम नौ साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या एक स्कूल की इमारत, विकलांग बच्चों की माताओं के लिए छात्रावास और माता पिता बधिर बच्चों के संघ (Regd.), 273, 16 वीं मुख्य, Saraswathipuram, मैसूर द्वारा किया जा रहा है जो Saraswathipuram, मैसूर, पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्माण की परियोजना आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए ही छत्तीस लाख रुपए की अनुमानित लागत पर.
[सं 358-2001 / एफ सं NC-106/2001]