1208 : अधिसूचना: का. आ. 1208 जारी करने की तारीख: 16/2/1985
अधिसूचना सं.
1208
अधिसूचना तिथि
16/02/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/02/1985
अधिसूचना: SO1208
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/2/1985
7 जुलाई 1982 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4788 (एफ नहीं 203/169/80-ITA-II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था साइंस विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है और टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित निम्न स्थितियों के लिए श्रेणी "Insitution" विषय:
कृष्णमूर्ति फाउंडेशन भारत, मद्रास, प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखने और उनके पत्र में उल्लिखित के रूप में केवल माइक्रो प्रोसेसर के आवेदन के लिए केंद्र में अनुसंधान के लिए उन्हें लागू होगी कि (i) सं 11/2/81 KRI, 13 मार्च 1982 दिनांकित.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा फाउंडेशन इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि फाउंडेशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
कृष्णमूर्ति फाउंडेशन भारत, मद्रास.
यह अधिसूचना 30 जून 1985 को 8 जून 1984, से एक अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6155 एफ. सं 203/213/84-ITA-II

