1178 : अधिसूचना: का. आ. 1178 जारी करने की तारीख: 11/2/1982
अधिसूचना सं.
1178
अधिसूचना तिथि
11/02/1982
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/02/1982
अधिसूचना: SO1178
धारा (ओं) भेजा: 119, 119 (2), 119 (2) (क)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1982/11/02
उप धारा (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 119 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा कि आयकर अधिकारी को निर्देश (क) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी नहीं करेगा -
(मैं) प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार साल के भीतर, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन बच गया है जो कर के लिए आय प्रभार्य पर कर कम से कम रुपए दो सौ और पचास के बराबर है अगर; और
(Ii) चार साल की समाप्ति के बाद लेकिन प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से आठ साल की समाप्ति से पहले, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन बच गया है जो कर के लिए आय प्रभार्य पर कर कम से कम रुपयों पांच सौ के बराबर है अगर .
स्पष्टीकरण -. इस क्रम में, "प्रासंगिक निर्धारण वर्ष" 147-153 उक्त अधिनियम के वर्गों में उसे सौंपे एक ही अर्थ होगा.
प्र.20. इस क्रम फरवरी, 1982 के 15 वें दिन पर प्रवृत्त होंगे.
[एफ सं 289/135/80-IT (Inv.)

