1166 : अधिसूचना: का. आ. 1166 जारी करने की तारीख: 25/1/1982
अधिसूचना सं.
1166
अधिसूचना तिथि
25/01/1982
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/01/1982
अधिसूचना: SO1166
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/1/1982
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान" की श्रेणी में: -
(मैं) उस संस्थान चिकित्सा reseach के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) संस्थान नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में 31 मई से परिषद, हर साल, के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) संस्थान 31 मई से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
आनुवांशिक रोगों के लिए जेनेटिक्स अस्पताल के संस्थान, हैदराबाद.
अधिसूचना 1981/01/10 से 30-9-1984 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4437 / एफ 203/164/81-ITA सं. द्वितीय

