आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11515

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 11515 जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 11515
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 862 (ई) की अधिसूचना द्वारा स्पष्टीकरण की (ख) खंड के तहत जारी [143 सीटीआर (एसटी) 300 (1997) में प्रकाशित], के लिए 12 दिसंबर 1997 दिनांक जबकि खंड 35AC, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार Jankikund, चित्रकूट में क्रम संख्या 10 आदि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों में विविध ग्रामीण कल्याण परियोजनाओं के चल रहा है, पर निर्दिष्ट किया था , जिला सतना और अनंतपुर श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट, मफतलाल हाउस, निर्धारण वर्ष 1998-1999 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में बैकबे रिक्लेमेशन, मुंबई, द्वारा जिला विदिशा, मध्य प्रदेश,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से, एक आगे की अवधि के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M की subrule के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), एतद्द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, 1961 (1961 का 43) के खंड (ख) के साथ पठित निर्दिष्ट करता स्कीम या श्री सद्गुरु सेवा से बाहर किया जा रहा है जो Jankikund, चित्रकूट, जिला सतना और अनंतपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, में आदि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों में विविध ग्रामीण कल्याण परियोजनाओं को चलाने की की परियोजना संघ ट्रस्ट, मफतलाल हाउस, आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में ही संचित निधि के रूप में रूपए सात सौ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर बैकबे रिक्लेमेशन, मुंबई,.
[एफ सं NC-73/2000]