आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1137

अधिसूचना तिथि

17/01/1981

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/01/1981

अधिसूचना: का. आ. 1137 जारी करने की तारीख: 17/1/1981

                        

अधिसूचना: SO1137
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (2 क)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/1/1981
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1894 के प्रतिस्थापन और (एफ नहीं 203/85/77 आईटीए द्वितीय 27 जुलाई 1971, और 11 मई 1978 दिनांकित में, यह एतद्द्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (2) के उद्देश्य के लिए मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के भारतीय परिषद: ---
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1 वैज्ञानिक फिर से "खोज कार्यक्रम उर्वरता जनसंख्या गतिशीलता, जीव विज्ञान और प्रजनन शिशु morta योग्यता का एक में गहराई से अध्ययन सहित परिवार नियोजन की स्वीकृति के सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं के कुछ पहलुओं पर रिसर्च 'के नाम.
प्र.20. (मैं) खोसला प्लास्टिक (पी) द्वारा प्रायोजित: लिमिटेड, (द्वितीय) खोसला धातु पॉवर्स लिमिटेड, (iii) खोसला Engineeing (पी.) लिमिटेड, 40 औंध रोड, पुणे 411 003. (चतुर्थ) एम / एस. Piltronics, पुणे.
(3) केईएम अस्पताल के मेडिकल रिसर्च सेंटर, पुणे: पर प्रायोजित.
(4) परियोजना की अवधि. 8 साल.
.. 1 अप्रैल से 5 (मैं) प्रस्तावित तारीख, 1977 प्रारंभ:
31 मार्च (ii) प्रत्याशित तारीख, 1985 समापन
प्र.6. कुल अनुमानित व्यय रुपये. 90 लाख. प्रत्येक वर्ष के अंत में अग्रेषण मूल्य निम्नानुसार होगा: नब्बे लाख केवल).
ऊपर परियोजना के लिए मंजूरी के बाद की स्थिति के अधीन हो जाएगा:
1 रिसर्च सेंटर केईएम अस्पताल के मेडिकल रिसर्च सेंटर, पुणे की अन्य व्यय से अलग रूप में इस शोध परियोजना के लिए खर्च प्राप्त राशि और खर्च का अलग खाता बनाए रखेंगे.
प्र.20. रिसर्च सेंटर नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, 31 मई, प्रत्येक वर्ष से परिषद को इस वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(3) रिसर्च सेंटर 31 मई से परिषद के खाते का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
केईएम अस्पताल के मेडिकल रिसर्च सेंटर, पुणे, (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत मंजूरी दी गई है, वित्त मुहैया मंत्रालय, राजस्व, अधिसूचना संख्या 332 (एफ नंबर 203 के विभाग / 9/73-ITA-II), 21 अप्रैल 1973 दिनांकित.
[सं 3809 / एफ सं 203/301/80-ITA-II