आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

113

अधिसूचना तिथि

06/05/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/05/2003

अधिसूचना: 113 जारी करने की तिथि: 6/5/2003

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अधिसूचना नहीं
:
११३
धारा (ओं) भेजा
:
एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख
:
2003/06/05

2003 की अधिसूचना संख्या 113, डीटी. 6 मई 2003
यह इस संगठन खंड के प्रयोजन के लिए अपने नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, आयकर नियम, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा;
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, 31 अक्टूबर को हर साल या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के भी एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल.

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{0}{/0} {1}      {/1}    जिसके लिए organisanon अनुमोदित अवधि का नाम
बेच                                               अधिसूचना प्रभावी है
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1    राष्ट्रीय स्वास्थ्य और शिक्षा सोसायटी, 31-3-2005 को 2002/01/04
      वीर सावरकर मार्ग, माहिम, मुंबई -400016
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नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से अनुमोदन के नवीकरण के लिए केन्द्र सरकार को triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है क्षेत्राधिकार रखने, नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां अनुमोदन के भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी. [F.No. 203/22/2003/ITA-I]