11277 : अधिसूचना: 11277 जारी करने की तारीख: 22/3/2000
अधिसूचना सं.
11277
अधिसूचना तिथि
22/03/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/03/2000
अधिसूचना: 11,277
धारा (ओं) भेजा: एस.54EA (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/3/2000
[157 सीटीआर (सेंट (1999) में प्रकाशित 30 नवंबर दिनांकित (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EA की, और अधिसूचना संख्या 11151 के आंशिक संशोधन में उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों, 1999 का प्रयोग ) 131], केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा अर्थात् कहा खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित इक्विटी और वरीयता शेयरों और डिबेंचरों के रूप में लंबे समय तक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों निर्दिष्ट करता है:
(क) इक्विटी शेयर नहीं एम / एस रिलायंस टेलीकॉम ने रुपयों 774.3 करोड़ रुपये से अधिक राशि के राजपत्र में 30 नवंबर दिनांकित, अधिसूचना संख्या 11151 के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर 1999 जारी किया जाए लिमिटेड भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 और Avdesh हाउस में अपने पंजीकृत कार्यालय, 3 तल, प्रीतम नगर, 1 ढाल, एलिस ब्रिज, होने अहमदाबाद -380 006 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी;
(ख) तरजीही शेयरों एम / एस रिलायंस टेलीकॉम द्वारा रुपए 750 करोड़ रुपये से अधिक नहीं एक राशि के राजपत्र में 30 नवम्बर 1999 दिनांकित, अधिसूचना संख्या 11151 के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले लिमिटेड, भारत कंपनी अधिनियम, 1956 और Avdesh हाउस में अपने पंजीकृत कार्यालय, 3 तल, प्रीतम नगर, 1 ढाल, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद और होने तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी;
अधिसूचना संख्या 11151 के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले (ग) डिबेंचर, एम / एस रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा रुपए 762.2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं एक राशि के राजपत्र में 30 नवम्बर 1999 दिनांकित . भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और Avdesh हाउस 3 मंजिल पर अपने पंजीकृत कार्यालय, प्रीतम नगर, 1 ढाल, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद वाले एक सार्वजनिक कंपनी:
पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों और इस अधिसूचना में निर्दिष्ट डिबेंचरों में निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार दीर्घावधि पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
परंतु उस मामले में पैसे में निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) पूर्वोक्त इक्विटी, वरीयता शेयरों और उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट डिबेंचर,, ऐसे इक्विटी, वरीयता शेयरों और डिबेंचरों में ऐसे निर्धारिती द्वारा की गई प्रारंभिक निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[एफ सं 178/55/99-ITA-I]

