11271 : अधिसूचना: 11271 जारी करने की तारीख: 14/3/2000
अधिसूचना सं.
11271
अधिसूचना तिथि
14/03/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/03/2000
अधिसूचना: 11271
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ख), आर.= 6 रुपये
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/3/2000
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठन उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, आयकर नियमों के नियम 6, निम्न शर्तों के श्रेणी "कॉलेज" विषय के तहत 1962 से पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित कॉलेज अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित कॉलेज की 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन ', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित महाविद्यालय विभाग की, (ख) सचिव, आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, 31 अक्टूबर को हर साल या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के भी एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आईटी एक्ट, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल.
-------- संगठन की क्र.सं. नाम अधिसूचना -------- 1 प्रभावी है जिस अवधि के लिए मंजूरी दे दी है. 31-3-2002 को भारतीय Vaidayak Samanyaya समिति के अखिल भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, श्री आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, धनवंतरी मार्ग, हनुमान नगर, नागपुर 440009 1999/01/04 --------
[एफ सं 203/35/2000-ITA-II]

