आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11152

अधिसूचना तिथि

30/11/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/11/1999

अधिसूचना: 11152 जारी करने की तारीख: 30/11/1999

                        

अधिसूचना: 11,152
धारा (ओं) भेजा: एस.54EA (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/11/1999
(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54EA की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित शेयरों और डिबेंचरों के रूप में लंबे समय तक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट अर्थात् कहा खंड के प्रयोजनों के लिए:
रिलायंस पातालगंगा पावर लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और एक के भीतर श्री राम मिल्स परिसर, 3 तल, गणपत राव कदम मार्ग, वर्ली, मुंबई, में अपने पंजीकृत कार्यालय होने के एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले (एक) शेयर नहीं उनके आवंटन के बाद तीन साल पहले हस्तांतरणीय नहीं कर रहे हैं, जो रुपए 462.39 करोड़ रुपए से अधिक राशि की इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से वर्ष; और
(ख) एम / एस रिलायंस पातालगंगा पावर लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और श्री राम मिल्स परिसर, 3 तल, गणपत राव कदम मार्ग, वर्ली, मुंबई में अपने पंजीकृत कार्यालय होने के एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले डिबेंचरों उनके आवंटन के बाद तीन साल पहले परिवर्तनीय रूप में हस्तांतरणीय नहीं कर रहे हैं, जो रुपए 4078.91 करोड़ रुपये से अधिक नहीं राशि की इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर:
उक्त शेयरों और इस अधिसूचना में निर्दिष्ट डिबेंचरों में निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार दीर्घावधि पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
मामले में पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त शेयरों और डिबेंचरों उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित आगे कहा कि, शुरुआती निवेश के द्वारा बनाई गई ऐसे शेयरों और डिबेंचरों में ऐसे निर्धारिती कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[एफ सं 178/56/99-ITA-I]