11115 : अधिसूचना: 11115 जारी करने की तारीख: 1/11/1999
अधिसूचना सं.
11115
अधिसूचना तिथि
01/11/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/11/1999
अधिसूचना: 11115
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई, आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/01/11
यह की आय नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए कर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के प्रावधानों का अनुपालन, आयकर नियमों के नियम 2 ई 1962 के साथ पढ़ा जाएगा:
उद्यम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / --- अनंतिम लाइसेंस समझौते नहीं 840-4 के तहत सैटेलाइट सेवा द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन एम / एस इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड, 2 मंजिल, सी / 8, स्ट्रीट नंबर 22 से, मुंबई -400 093, है 98-VAS/Vol. तृतीय, दिनांकित 28 अक्तूबर, भारत के राष्ट्रपति के बीच 1998, निदेशक वीएएस-III, दूरसंचार और एम / एस इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड विभाग के माध्यम से अभिनय
[एफ सं 205/54/98-ITA-II]

