आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11047

अधिसूचना तिथि

25/08/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/08/1999

अधिसूचना: 11047 जारी करने की तारीख: 25/8/1999

                        

अधिसूचना: 11047
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई, आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/8/1999
यह आयकर अधिनियम, 1961 के पैरा में सूचीबद्ध है कि उद्यम, (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, आयकर के नियम 2 ई के साथ पठित आकलन साल 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
उद्यम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और उप नियम (7) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई का या आवश्यक के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम एम / एस ईस्ट कोस्ट कंसल्टेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 4, Mooras रोड, चेन्नई 600006, की परियोजना है एक के तहत निर्माण, संचालन और बीओटी आधार पर तमिलनाडु के करूर जिले में नदी अमरावती पर एक नए पुल के रखरखाव के लिए करूर नगर पालिका के साथ समझौता.
[एफ सं 205/121/99/ITA-II]