आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11003

अधिसूचना तिथि

21/07/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/07/1999

अधिसूचना: 11003 जारी करने की तारीख: 21/7/1999

                        

अधिसूचना: 11003
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/7/1999
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) का स्पष्टीकरण सी (मैं) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) और बुनियादी ढांचे के रूप में कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) को सूचित करता है सुविधा.
ऐसी जगहों पर सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कंटेनर फ्रेट स्टेशन, 1962 सहित इनलैंड कंटेनर डिपो के रूप में सूचित किया जाता है कि प्रदान की है.
[एफ सं 205/140/99/ITA.II]