11 : अधिसूचना: 11 जारी करने की तारीख: 16/1/2001
अधिसूचना सं.
11
अधिसूचना तिथि
16/01/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/01/2001
अधिसूचना: 11
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/1/2001
यह उद्यम / पैरा में सूचीबद्ध औद्योगिक उपक्रमों, (3) से नीचे के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि --- शर्त के अधीन है
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यमों / औद्योगिक उपक्रमों हैं:
(मैं) एम / एस द्वारा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के जिले में 3MW Lodhana जलविद्युत परियोजना निप्पॉन पावर लिमिटेड, 10A, जैक्सन लेन, कलकत्ता --- 700001 (एफ नहीं 205/60/2000-ITA-II) .
एम / एस आरपीजी सेलुलर सर्विसेज लिमिटेड, 5 वीं मंजिल, स्पेंसर प्लाजा, 769, अन्ना सलाई, चेन्नई, लाइसेंस समझौते सं तहत 842-21/93-TM दिनांक 30 नवंबर 1994 के बीच की चेन्नई में (द्वितीय) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा भारत के राष्ट्रपति, निदेशक (टीएम मैं), दूरसंचार और एम / एस मोबाइल टेलिकॉम सर्विस लिमिटेड (एफ नहीं 205/56/2000-ITA-II) विभाग के माध्यम से अभिनय.
(Iii) 126 मेगावाट Larji जल विद्युत परियोजना और एम / एस हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला -4 (एफ नहीं 205/137/99-ITA-II) की हिमाचल प्रदेश में 22.5 मेगावाट Ghanvi जल विद्युत परियोजना
[एफ सं 205/60/2000-ITA-II व अन्य.]

