10991 : अधिसूचना: 10991 जारी करने की तारीख: 6/7/1999
अधिसूचना सं.
10991
अधिसूचना तिथि
06/07/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/07/1999
अधिसूचना: 10991
धारा (ओं) भेजा: एस.54EB (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/06/07
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) अनुभाग 54EB की आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि खंड के रूप में), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है:
(क) कुल राशि पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक नहीं करने के लिए पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (FCDs) रुपये मात्र;
(ख) दस करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए डीप डिस्काउंट बांड (DDBs), सिर्फ रुपये
नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जारी किए जाने वाले (1956 का 1) और कहा खंड के प्रयोजनों के लिए Philibhit हाउस, 6 Shahnajaf रोड, लखनऊ --- 226001, पर अपने पंजीकृत कार्यालय रही:
पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर या इस अधिसूचना में निर्दिष्ट बांड में निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार दीर्घावधि पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
परंतु उस मामले में पैसे में निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) उनके आवंटन की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर या बॉन्ड,, इस तरह पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर या बॉन्ड में ऐसे निर्धारिती द्वारा की गई प्रारंभिक निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजी लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[F.No. 178/87/98-ITA-I]

