आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

10973

अधिसूचना तिथि

28/06/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/06/1999

अधिसूचना: 10973 जारी करने की तारीख: 28/6/1999

                        

अधिसूचना: 10973
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/6/1999
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा --- निर्दिष्ट करता है
(एक) 7 साल के लिए प्रति वर्ष 8.70% ब्याज ले जाने 8.70% (कर मुक्त) बांड देय छमाही कुल मूल्य का, पचास लाख प्रत्येक की 700,001-700,200 विशिष्ट संख्या असर (XXXVI सीरीज) (श्रृंखला I) का केवल एक सौ करोड़ रुपया.
(ख) 7 साल प्रतिवर्ष 8% ब्याज ले जाने के 8% (कर मुक्त) बांड देय छमाही के कुल मूल्य का, पचास लाख प्रत्येक की 700,201-700,270 विशिष्ट संख्या असर (XXXVI सीरीज) (अंश की द्वितीय) केवल पैंतीस करोड़ रुपए, और
(ग) 7 साल देय छमाही प्रतिवर्ष 8.90% ब्याज ले जाने 8.90% (कर मुक्त) बांड, कुल, रुपयों की 700450 पचास लाख तक 700271 से विशिष्ट संख्या असर (XXXVI सीरीज) (श्रृंखला-III) नब्बे करोड़ रुपए सिर्फ रुपये के मूल्य.
कहा मद के उद्देश्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए:
इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[F.No. 178/18/99-ITA-I]