10970 : अधिसूचना: 10970 जारी करने की तारीख: 25/6/1999
अधिसूचना सं.
10970
अधिसूचना तिथि
25/06/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/06/1999
अधिसूचना: 10970
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (23), एस. 11 (2), एस. 11 (3), एस.11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/6/1999
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कहा के प्रयोजन के लिए "Jewaharlal नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसायटी, नई दिल्ली" सूचना देता है मूल्यांकन वर्षों के लिए खंड 1999-99 निम्न शर्तों के अधीन 2000-2001 की, अर्थात्:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय को लागू करने, या जमा करेंगे, तो आवेदन के लिए, इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित रूप में उप वर्गों (2) के प्रावधानों और (3) धारा 11 के के अनुरूप पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती निवेश या आभूषण, फर्नीचर या के लिए उक्त खंड (23) को तीसरे प्रावधान के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य अपने कोष (जमा नहीं करेंगे अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि;
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
खातों की निर्धारिती और अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक में व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में रखा जाता है जब तक कि (चतुर्थ) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा.
[एफ सं 196/7/99-ITA-I]

