आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10957

अधिसूचना तिथि

15/06/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/06/1999

अधिसूचना: 10957 जारी करने की तारीख: 15/6/1999

                        

अधिसूचना: 10,957
धारा (ओं) भेजा: एस. 295, एस.80 आईबी (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/6/1999
अनुभाग 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (5) धारा 80 आईबी की, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आगे करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते उप - धारा के साथ पढ़ा अर्थात्, आयकर नियम, 1962 में संशोधन:
यह अधिसूचना 15 जून को बाहर किया आयकर अधिनियम, 1961, में संशोधन होता है, 1999 में यह पहले से ही इस अधिनियम के ही शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं.
[F.No.142/15/99-TPL---Ref. भारत के राजपत्र, अतिरिक्त ORD., भाग द्वितीय, सेक. 3 (द्वितीय) डीटी. 15 जून 1999]