आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

10932

अधिसूचना तिथि

19/05/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/05/1999

अधिसूचना: 10932 जारी करने की तारीख: 19/5/1999

                        

अधिसूचना: 10932
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23 सी) (वी), एस. 11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/5/1999
उपखंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (वी) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री जैन Swetamber नाकोडा Parswanath तीर्थ, Mewanagar (सूचना देता है राजस्थान) "अर्थात् आकलन साल 1996-97 के लिए कहा उपखंड, निम्न स्थितियों 1997-98 और 1999-1999 विषय, के प्रयोजन के लिए:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[एफ सं 197/48/99-ITA-I]