आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10654

अधिसूचना तिथि

30/07/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/07/1998

अधिसूचना: 10654 जारी करने की तारीख: 30/7/1998

                        

अधिसूचना: 10,654
जारी करने की तिथि: 30/7/1998
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियमों में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1.(1) इन नियमों का आयकर (दसवीं संशोधन) नियम, 1998 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. आयकर नियमों के PartII, 1962 में, उप हिस्सा एफ में, खंड (मैं) में नियम 11k में, मद (ज) के बाद, निम्नलिखित मदों, अर्थात् डाला जाएगा:
"(मैं) स्थापना और विशेष रूप से उम्र के 12 साल तक की महिलाओं और बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों के चल रहा है;
(जे) स्थापना और अस्पतालों और विशेष रूप से उम्र के 12 साल तक की महिलाओं और बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का चल रहा है;
(कश्मीर) स्थापना और शिशु गृह और कारखानों में या निर्माण स्थलों पर कार्यरत childrenof श्रमिकों के लिए स्कूलों के चल;
(एल) बैक्टीरिया का उत्पादन प्रेरित उर्वरकों को प्रोत्साहित;
(एम) सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात जागरूकता "को बढ़ावा देता है कि किसी भी कार्यक्रम.