आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10653

अधिसूचना तिथि

30/07/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/07/1998

अधिसूचना: 10653 जारी करने की तारीख: 30/7/1998

                        

अधिसूचना: 10653
धारा (ओं) भेजा: 295
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/7/1998
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियमों में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1.(1) इन नियमों का आयकर (नौवीं संशोधन) नियम, 1998 कहा जा सकता है. (2) वे अप्रैल, 1999 के 1 दिन से प्रभावी होगा. प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, - (क) नियम -9 ए में, - (i) उपनियम (2) में, शब्द "एक सौ अस्सी दिन" के लिए, शब्द "नब्बे दिनों" प्रतिस्थापित किया जाएगा. (Ii) उप नियम (3), शब्द "एक सौ अस्सी दिन" के लिए, शब्द "नब्बे दिनों" प्रतिस्थापित किया जाएगा. (ख) नियम 9B में, - उपनियम में (मैं) (2), शब्द "एक सौ अस्सी दिन" के लिए, शब्द "नब्बे दिनों" प्रतिस्थापित किया जाएगा. (Ii) उप नियम (3), शब्द "एक सौ अस्सी दिन" के लिए, शब्द "नब्बे दिनों" प्रतिस्थापित किया जाएगा.