अधिसूचना: का. आ. 1053(अ) जारी करने की तारीख: 18/10/2001
अधिसूचना सं.
1053E-
अधिसूचना तिथि
18/10/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/10/2001
अधिसूचना: SO1053 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/10/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 1053 (ई), दिनांक 18 अक्टूबर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 973 (ई), धारा के तहत जारी किए गए 14 दिसंबर 1995, दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (43 1961) की केन्द्रीय सरकार निर्माण, उपकरण, फर्नीचर और श्रीमती चलाने के लिए सीरियल नंबर 4, पर निर्दिष्ट किया था. श्रीमती लक्ष्मी शाह ग्रामीण चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र. लक्ष्मी और आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1996-1997 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में श्री जानकी लाल शाह फाउंडेशन, 9, नेपल्स, Sobani रोड, कफ परेड, मुंबई -400 005, अतः 688 (ई), दिनांक 11 अगस्त 1998, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है निर्माण, उपकरण, फर्नीचर और श्रीमती के चलने की योजना या परियोजना. श्रीमती द्वारा किया जा रहा है जो लक्ष्मी शाह ग्रामीण चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र. लक्ष्मी और श्री जानकी लाल शाह फाउंडेशन, 9, रुपए की अनुमानित लागत से नेपल्स, Sobani रोड, कफ परेड, मुंबई -400 005, दो करोड़ रुपये ही, मूल्यांकन से शुरू होने में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में वर्ष 2002-2003.
[सं 334-2001/F.No. NC-100/2001]

