आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1050E-

अधिसूचना तिथि

18/10/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/10/2001

अधिसूचना: का. आ. 1050(अ) जारी करने की तारीख: 18/10/2001

                        

अधिसूचना: SO1050 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/10/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 1050 (ई), दिनांक 18 अक्टूबर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय अतः 212 (ई) में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा खंड के अधीन जारी किए गए 1 अप्रैल, 19992, (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के (दिनांक 43 1961) के केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 7 में निर्दिष्ट किया था, Deepalaya, जीएन -12, शिवाजी एनक्लेव, नई दिल्ली -110 027 द्वारा कालकाजी एक्सटेंशन के पास गोविंदपुर, नई दिल्ली, पर Deepalaya स्कूल में गरीब बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या रुपये की अनुमानित लागत से, Deepalaya, जीएन -12, शिवाजी एनक्लेव, नई दिल्ली -110 027 द्वारा किया जा रहा है जो कालकाजी एक्सटेंशन के पास गोविंदपुर, नई दिल्ली, पर Deepalaya स्कूल में गरीब बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करने की परियोजना केवल संचित निधि के रूप में छह करोड़ चालीस लाख, आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 331-2001 / एफ सं NC-100/2001]