अधिसूचना: का. आ. 1048(अ) जारी करने की तारीख: 18/10/2001
अधिसूचना सं.
1048E-
अधिसूचना तिथि
18/10/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/10/2001
अधिसूचना: SO1048 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/10/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 1048 (ई), दिनांक 18 अक्टूबर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 844 (ई), 17 अक्टूबर 1995 (देखें [1996] 217 आईटीआर (सेंट दिनांकित) 32.), आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए, केन्द्र सरकार शेख सराय में वेणु नेत्र संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र के लिए, सीरियल नंबर 4 में निर्दिष्ट किया था , नई दिल्ली, वेणु चैरिटेबल सोसायटी द्वारा, सी -40, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट II, नई दिल्ली, आगे अधिसूचना सं बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1996-1997 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए तो 224 (ई), दिनांक 1 अप्रैल 1999;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या वेणु चैरिटेबल सोसायटी द्वारा किया जा रहा है जो शेख सराय में वेणु नेत्र संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली, की परियोजना, सी -40, साउथ एक्सटेंशन, रुपए की अनुमानित लागत से भाग द्वितीय, नई दिल्ली, बारह करोड़ साठ लाख केवल आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 329-2001/F.No. NC-100/2001]

