आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1006

अधिसूचना तिथि

10/02/1993

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/02/1993

अधिसूचना: का. आ. 1006 जारी करने की तारीख: 10/2/1993

                        

अधिसूचना: SO1006
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23 सी), 10 (23 सी) (वी)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1993/10/02
उपखंड (वी) खंड (23 सी) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के लिए Mahanirvan मठ, बीरभूम, पश्चिम बंगाल, सूचना देता है ---: आकलन वर्ष 1990-91 निम्न शर्तों के अंतर्गत 1992-93 के लिए, अर्थात् के लिए कहा उपखंड का उद्देश्य
(मैं) निर्धारिती यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, पूर्ण और विशेष रूप से, अपनी आय को लागू करने, या आवेदन के लिए यह जमा करेंगे;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान या किसी भी अवधि (आभूषण, फर्नीचर, आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 9197 / एफ सं 197/8/93-ITA-I