1005 : अधिसूचना: का. आ. 1005 जारी करने की तिथि: 6/12/1980
अधिसूचना सं.
1005
अधिसूचना तिथि
06/12/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/12/1980
अधिसूचना: SO1005
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1980/06/12
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(मैं) उस जुड़ाव को मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में संघ इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) एसोसिएशन ने 31 से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे कि प्रत्येक वर्ष और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेज सकते हैं.
संस्थान
कार्डियोलोजी के समुद्री मील दूर वाडिया इंस्टीट्यूट, पूना.
इस अधिसूचना 15-10-1980 से 14-10-1983 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3759 / एफ 203/259/80--ITA सं. द्वितीय]

