09 : अधिसूचना: 9 जारी करने की तिथि: 20/01/2005
अधिसूचना सं.
09
अधिसूचना तिथि
20/01/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/01/2005
अधिसूचना सं. 9/2005, 20-1-2005 दिनांक
अतः 70 (ई). में उप - धारा (1) और उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन बनाता है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में, संख्या इतनी 1189 (ई), एक्सट्राऑर्डिनरी भारत के राजपत्र, भाग द्वितीय में प्रकाशित 3 दिसंबर 2001, दिनांक , धारा 3, उप - धारा (द्वितीय), अर्थात् 3 दिसंबर 2001, दिनांक: -
सीरियल नंबर 13 और 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए कहा अधिसूचना की अनुसूची में, निम्न सीरियल नंबर और प्रविष्टियों क्रमशः अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
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S1. नग
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आयकर (Inv.) के निदेशक पद
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प्रादेशिक क्षेत्र
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(1) डेरिवेटिव
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(2)
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(3)
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प्र.13.
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आयकर (Inv.), लुधियाना के निदेशक
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जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब राज्यों.
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प्र.16.
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आयकर (Inv.), पंचकूला के निदेशक
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हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र.
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[एफ सं 187/15/2004-ITA.-I]

