1. नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल और नई ई-कार्यवाही उपयोगिता का शुभारंभ

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/07/2025

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 7 जून 2021 को नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। नए पोर्टल 'www.incometax.gov.in' ने मौजूदा ई-फाइलिंग पोर्टल 'को बदल दिया है। www.incometaxindiaefiling.gov.in'। करदाताओं की सुविधा के लिए पोर्टल को फिर से डिजाइन किया गया है जो आधुनिक और निर्बाध तरीके से आयकर रिटर्न दाखिल करने और अन्य कर संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा।

ई-गवर्नेंस पहल के एक भाग के रूप में, मूल्यांकन कार्यवाहियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करने की सुविधा के लिए, आयकर विभाग ने 'ई-कार्यवाही' सुविधा विकसित की है। यह विभाग और निर्धारिती के बीच परेशानी मुक्त तरीके से संचार का एक सरल तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, मूल्यांकन कार्यवाहियों के लिए आयकर कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना। यह नई सुविधा पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया कागज रहित हो गई है।

'ई-कार्यवाही' कार्यात्मकता के माध्यम से मूल्यांकन कार्यवाहियों में, निर्धारण अधिकारी से निर्धारिती के ई-फाइलिंग खाते में पत्रों, नोटिसों, प्रश्नावली, आदेशों आदि का निर्बाध प्रवाह होता है। विभागीय संचार प्राप्त होने पर, निर्धारिती ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करके अपना जवाब संलग्नक, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम है। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी देखा जाता है। इस प्रकार, करदाता के लिए समय बचाने के अलावा, 'ई-कार्यवाही' मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान विभागीय प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कभी भी/कहीं भी 24X7 सुविधाजनक सुविधा प्रदान करती है।

1.1. 'ई-कार्यवाही उपयोगिता' का उपयोग करने के लिए पूर्वापेक्षाएँ

ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-प्रोसीडिंग उपयोगिता का उपयोग करने के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है:

  •  आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण

  •  एक सक्रिय पैन होना

  •  सक्रिय टैन होना (टीडीएस से संबंधित ई-कार्यवाही के मामले में)

  •  निर्धारिती को एओ, सीपीसी, या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण से एक नोटिस, सूचना या पत्र प्राप्त होना चाहिए

  •  अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अधिकार (यदि लागू हो)

1.2. ई-कार्यवाही के प्रकार

निम्नलिखित के संबंध में एओ, सीपीसी, या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण से नोटिस, सूचना या पत्र के लिए कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी:

  •  धारा 143(1) के तहत संक्षिप्त सूचना नोटिस

  •  धारा 143(2) या धारा 144ख के तहत नियमित मूल्यांकन नोटिस

  •  धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस

  •  धारा 131/133(6)/142(1) के तहत पूछताछ नोटिस