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प्रपत्र 24छ की स्थिति
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भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पीएओ)/जिला कोषागार कार्यालय (डीटीओ)/चेक रेखांकन तथा संवितरण कार्यालय (सीडीडीओ) को प्रपत्र 24छ को दाखिल करना आपेक्षित हैं। यदि सरकारी कार्यालय, जहां बैंक में कर के जमा से संबंधित चालान की प्रस्तुति के बिना केंद्र सरकार के जमा का भुगतान किया गया है, तो पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ अथवा समकक्ष कार्यालय (तत्पश्चात् इस दस्तावेज में एओ के तौर पर संबोधित) को प्रपत्र 24छ में दाखिल करना आपेक्षित हैं।
जब लेखा अधिकारी (एओ) वैध प्रपत्र 24छ को जमा करते है तो कर सूचना तंत्र-सुविधा केंद्र उसे अनंतिम पावती जारी करेगा जो एओ द्वारा वैध प्रपत्र 24छ को जमा करने का प्रमाण होगा। हालांकि केवल अनंतिम रसीद प्रपत्र 24छ की स्वीकृत का प्रमाण नही है तथा यह प्रमाणित नहीं करता है कि प्रपत्र 24छ में सूचना सत्य है।
प्रसंस्करित विवरणी की स्थिति लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) तथा अनंतिम रसीद संख्या (पीआरएन) की प्रविष्टि पर https://tinpan.proteantech.in/ से देखी जा सकती हैं।
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