शेष मांग हेतु प्रतिउत्तर
करदाता मांग के साथ सहमत होकर या असहमत होकर शेष मांग हेतु ऑनलाइन प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।
शेष मांग के प्रतिउत्तर के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाना चाहिए
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ई-दाखिलीकरण पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग ऑन करें
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‘लंबित कार्रवाई’ मैन्यू पर जाएं और ‘शेष मांग हेतु प्रतिउत्तर’ पर क्लिक करें
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‘प्रतिउत्तर दें’ बटन पर क्लिक करें
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किसी एक विकल्प को चुनें
- o मांग सही हो
- o मांग से असहमत हो (या तो पूर्णता हो आंशिक तौर पर)
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यदि विकल्प ‘मांग सही है’ चुना जाता है तो निम्नलिखित चरण का अनुसरण करें
- o किसी एक विकल्प को चुनें
- (क) अभी नही दिया
- (ख) हां, पहले ही दिए गए चालान में सीआईएन है
- यदि विकल्प (क) का भुगतान अभी नही किया गया है तो भुगतान करें
- यदि विकल्प (ख) हां, पहले से दिए गए चालान में सीआईएन है तो चालान संबंधी विवरण दें और पीडीएफ प्रारूप में चालान संलग्न करें
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यदि ‘विकल्प मांग के साथ असहमति (या तो पूर्ण हो या आंशिक)’ को चुना जाता है तो मांग की असमहति का कारण दें और प्रतिउत्तर दें करदाता को रेडियो बटन से किसी एक विकल्प का चयन करना है

