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संशोधन के लिए प्रतिवेदन कैसे जमा करें
संशोधन के लिए प्रतिवेदन कैसे जमा करें
विस्तारित करें सभीकरदाता द्वारा दाखिल विवरणी को आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा संसाधित किया जाएगा और करदाता द्वारा बताए गए विवरण के आधार पर और आईटीडी के प्रसंस्करण केंद्र पर दिए गए नियमों के आधार पर धारा 143(1) के तहत निर्धारिती को सूचना भेजी जाएगी। यदि करदाता किसी आदेश या सूचना में गलती के सुधार की मांग करना चाहता है, जो रिकॉर्ड से स्पष्ट है, तो करदाता 'धारा 154 के तहत सुधार' की मांग कर सकता है।
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ई-दाखिलीकरण पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग ऑन करें
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‘सेवा’ मैन्यू पर जाएं और ‘संशोधन’ लिंक पर क्लिक करें
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‘+ नए अनुरोध’ पर क्लिक करें
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सूची से ‘अनुरोध प्रकार’ के निम्नलिखित विकल्पों में से किसी विकल्प को चुनें और अनुरोध दर्ज करें
- विवरणी पुर्नप्रक्रिया
- विवरणी डेटा संशोधन (ऑफलाइन)
- कर क्रेडिट असंगति संशोधन
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‘सेवा’ मैन्यू पर जाएं और ‘संशोधन’ लिंक पर क्लिक करें
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