आधार लिंक करें
आधार लिंक यूजन मैनुयल
1. अवलोकन
पैन कार्ड के नए आवेदकों के लिए, आधार से पैन की लिंकिंग आवेदन चरण के दौरान स्वचालित रूप से की जाती है। मौजूदा पैन धारकों के लिए, जिन्हें 01-07-2017 को या उससे पहले पैन आवंटित किया गया था, पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार सेवा का लिंक व्यक्तिगत करदाताओं (ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर दोनों पंजीकृत और अपंजीकृत) के लिए उपलब्ध है। यदि आप 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, जो लोग छूट वाली श्रेणी में आते हैं, वह पैन के निष्क्रिय होने के प्रभाव के अधीन नहीं होंगे।
2. इस सेवा का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें
- वैध पैन
- आधार नंबर
- वैध मोबाइल नंबर
3. ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर आधार पैन लिंक के शुल्क का भुगतान कैसे करें
चरण 1 : ई-दाखिलीकरण पोर्टल के होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक हिस्से में लिंक आधार पर क्लिक करें। वैकल्पिक तौर पर, ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर लॉगिन करें और प्रोफाइल हिस्से में लिंक आधार पर क्लिक करें
चरण 2: अपना पैन और आधार नंबर डालें
चरण 3: ई-पे टैक्स के माध्यम से देना जारी रखें पर क्लिक करें
चरण 4: अपना पैन डालें, पैन की पुष्टि करें और ओटीपी प्राप्त करने के लिए किसी मोबाइल नंबर
चरण 5: ओटीपी सत्यापन के बाद आप ई-भुगतान कर पेज पर जाऐंगे
चरण 6: आयकर टाइल पर आगे बढ़ें पर क्लिक करें
चरण 7: प्रासंगिक निर्धारण वर्ष और अन्य प्राप्तियों (500) के तौर पर भुगतान के प्रकार को चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें
चरण 8: अन्यों के समक्ष लागू होने वाली राशि पहले से दाखिल होगी और जारी रखें पर क्लिक करें
अब चालान जनरेट होगा. अगली स्क्रीन पर आपको भुगतान का तरीका चुनना होगा। भुगतान का तरीका चुनने के बाद, आपको बैंक की वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा जहां आप भुगतान कर सकते हैं।
शुल्क भुगतान के बाद, आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।
4. शुल्क के भुगतान के बाद आधार पैन लिकं को कैसे प्रस्तुत करें
आधार पैन लिंक का अनुरोध लॉगिन के बाद साथ ही साथ लॉगिन के पहले दोनों में किया जा सकता है।
प्रत्येक मोड के चरणों का एक-एक करके नीचे विवरण दिया गया है :
आधार पैन लिंक अनुरोध को जमा करें (लॉगिन के बाद)
चरण 1 : ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर जाएं > लॉगिन करें > डैशबोर्ड पर, पैन से आधार को लिंक करें भाग के अंतर्गत प्रोफाइल हिस्से में, लिंक आधार पर क्लिक करें
या वैक्लपिक तौर पर, निजी जानकारी हिस्से में आधार लिंक करें पर क्लिक करें
चरण 2: आधार नंबर डालें और मान्यकरण पर क्लिक करें
आधार पैन लिंक अनुरोध जमा करें (लॉगिन से पहले)
चरण 1 : ई-दाखिलीकरण पोर्टल होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक के अंतर्गत लिंक आधार पर क्लिक करें
चरण 2: पैन और आधार नंबर डालें और मान्यकरण पर क्लिक करें
चरण 3: अनिवार्य जानकारी जो आवश्यक है डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें
चरण 4: पिछले चरण में निर्दिष्ट मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकीय ओटीपी डालें और मान्यकरण पर क्लिक करें
चरण 5: आधार के लिंक का अनुरोध सफलतापूर्वक जमा हो गया है अब आप आधार-पैन लिंक स्थिति की जांच कर सकते हैं
स्थिति 1 : यदि भुगतान संबंधी ब्यौरा ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर सत्यापित नही है
भुगतान संबंधी ब्यौरा नही मिला। शुल्क के भुगतान के तौर पर शुल्क के भुगतान के लिए कर के ई-भुगतान के माध्यम से देना जारी रखें पर िक्ल्क करना आधार पैन लिंक अनुरोध को जमा करने की शर्त है।
टिप्पणी : यदि आपने पहले ही शुल्क का भुगतान कर दिया हो तो 4-5 कार्यदिवासों की प्रतीक्षा करें। इसके बाद आप अनुरोध जमा कर सकते हैं
टिप्पणी : कृपया पैन के साथ आपके सही आधार के लिंक को सुनिश्चित करें
यदि आधार और पैन पहले से ही लिंक है या पैन किसी अन्य आधार से लिंक है या इसके विपरीत है तो आपको निम्नलिखित त्रुटियां मिलेगी
स्थिति 2: पैन पहले से ही आधार या किसी अन्य आधार से जुड़ा हुआ है
आपको आपके क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी से संपर्क करने की आवश्यकता है और गलत पैन के साथ आपके पैन को डिलिंक करने के लिए अनुरोध करना होगा
निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा जानने के लिए https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/knowYourAO (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/knowYourAO) (प्रीलॉगिन) पर जाएं
या https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/dashboard/myProfile/jurisdictionDetail(https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/dashboard/myProfile/jurisdictionDetail) (प्रोस्ट लॉगिन) पर जाएं
स्थिति 3: यदि आपने चालान भुगतान किया हो और भुगतान और ब्यौरा ई-दाखिलीकरण पोर्टल के माध्यम से सत्यापित की जाती हो
चरण 1 : पैन और आधार मान्यकृत करने के बाद आपको एक पॉप-अप संदेश दिखेगा कि आपका भुगतान संबंधी ब्यौरा सत्यापित हो गया है। कृपया आधार पैन लिंक अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए पॉप-अप संदेश पर जारी रखें पर क्लिक करें
चरण 2: आपेक्षित ब्यौरा डालें और लिंक आधार बटन पर क्लिक करें
चरण 3: आधार पैन लिंक के लिए अनुरोध सफलतापूर्वक जमा हो गया है अब आप आधार पैन लिंक स्थिति की जांच कर सकते हैं।
5. आधार स्थिति लिंक को देखें (प्री-लॉगिन)
चरण 1 : ई-दाखिलीकरण पोर्टल होमपेज पर, क्विक लिंक के अंतर्गत, लिंक आधार स्थिति पर क्लिक करें
चरण 2: अपना पैन और आधार नंबर डालें और लिंक आधार स्थिति देखें पर क्लिक करें
सफलतापूर्वक मान्यकरण पर, लिंक आधार स्थिति से संबंधित एक संदेश प्रदर्शित होगा।
यदि आधार-पैन लिंक प्रक्रियागत है
यदि आधार-पैन लिंकिंग सफल हो गई हो :
6. लिंक आधार स्थिति देखें (पोस्ट-लॉगिन)
चरण 1 : आपके डैशबोर्ड पर, आधार स्थिति लिंक करें पर क्लिक करें
चरण 2: वैकल्पिक तौर पर आप मेरी प्रोफाइल लिंक आधार स्थिति पर जा सकते हैं
(यदि आपका आधार पहले से लिंक है तो आधार नंबर प्रदर्शित होगा। यदि आधार लिंक नही है तो लिंक आधार स्थिति प्रदर्शित होगी)
टिप्पणी :
- यदि सत्यापन विफल हो जाता है, तो स्थिति पृष्ठ पर लिंक आधार पर क्लिक करें, और आपको अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए चरणों को दोहराना होगा।
- यदि पैन और आधार को लिंक करने का आपका अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई के पास लंबित है, तो आपको बाद में स्थिति की जांच करनी होगी।
- आपको आधार और पैन को डीलिंक करने के लिए क्षेत्राधिकार एओ से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है यदि :
- आपका आधार किसी दूसरे पैन से लिंक है
- आपका पैन किसी अन्य आधार से लिंक है
अस्वीकरण :
यह उपयोगकर्ता पुस्तिका केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी की गई है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आईटी के प्रासंगिक परिपत्रों, अधिसूचनाओं, नियमों और प्रावधानों का संदर्भ लें। उनके मामलों पर लागू सटीक जानकारी, व्याख्या, स्पष्टीकरण के लिए कार्य करें। विभाग इस उपयोगकर्ता मैनुअल के आधार पर की गई कार्रवाइयों और/या लिए गए निर्णयों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

