31 अक्तूबर 2020 -लेखांकन वर्ष 2019-20 के लिए प्रपत्र सं. 3गड़कख में एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के नामित संघटक उद्यम, भारत में निवासी, द्वारा सूचना
30 सितंबर, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जमा टीडीएस का त्रैमासिक विवरण
धारा 35(2कक) के अंतर्गत प्रत्येक अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए वार्षिक अंकेक्षण खातों की प्रस्तुति की नियत तिथि
30 सितंबर, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के संदर्भ में सावधि जमा पर ब्याज से एक बैंकिंग कंपनी द्वारा स्त्रोत पर कर की कटौती न करने का त्रैमासिक विवरणी
संबंधित निदेशक/संयुक्त निदेशक को 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 के दौरान प्रपत्र सं. 60 में प्राप्त घोषणाओं की प्रति
निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की वार्षिकी विवरणी को दाखिल करने की नियत तिथि यदि निर्धारिती (अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वाला न हो) (क) निगमति निर्धारिती हो या (ख) गैर-निगमति निर्धारिती हो (जिसके बही खातों को अंकेक्षित किया जाना आवश्यक हो) या (ग) एक फर्म का सांझेदार जिनके खातों को अंकेक्षित करना आवश्यक है
टिप्पणी : कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों की छूट एवं संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा विवरणी को दाखिल करने की देय तिथि 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर कर दी गई है।
टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.10.2020 के द्वारा 30 नवंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 कर दी गई है।
एक निर्धारिती की स्थिति में निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 44कख के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट यदि उसे धारा 92ड़क अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट को जमा करना आवश्यक है
टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अंकेक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की देय तिथि प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.10.2020 के द्वारा 31 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 कर दी गई है।
अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संदर्भ में प्रपत्र 3गड़ख में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट
टिप्पणी : रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की देय तिथि प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.10.2020 के द्वारा 31 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 कर दी गई है।
फंड प्रबंधक को दिए गए पारिश्रमिक के सहमति कीमत के संदर्भ में एक योग्य निवेशगत फंड द्वारा रिपोर्ट के ई-दाखिलीकरण (प्रपत्र सं. 3गड़ञमें) की देय तिथि (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2020 को आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
टिप्पणी : आवेदन धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों की छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 से 30 नवंबर, 2020 कर दी गई है।
टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि को प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.10.2020 के द्वारा 30 नवंबर से 31 जनवरी, 2021 तक आगे बढ़ा दी गई है।
एक निगमति निर्धारिती या गैर-निगमति निर्धारिती के मामले में निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 44कख के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट को दाखिल करने की नियत तिथि
टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अंकेक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की देय तिथि कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों की छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा 30 सितंबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 कर दी गई है।
टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अंकेक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की देय तिथि 31 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 कर दी गई है।
वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी द्वारा विवरण जैसा नियम 5घ, 5ड़ और 5च द्वारा आवश्यक है (यदि आय की विवरण को जमा करने की तिथि 31 अक्टूबर, 2020 है)
टिप्पणी : धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों की छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 कर दी गई है।
टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.10.2020 के द्वारा दिनांक 30 नवंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 कर दी गई है।
अगले वर्ष या भविष्य में पिछले वर्ष की आय को प्रयोग करने के लिए धारा 11(1) हेतु स्पष्टीकरण के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों को प्रयोग करने के लिए प्रपत्र 9क में आवेदन (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2020 को या उससे पहले आय की विवरणी को जमा करना आवश्यक होता है)
टिप्पणी : आवेदन धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों की छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 कर दी गई है।
टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.10.2020 के द्वारा दिनांक 30 नवंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 कर दी गई है।
धारा 10(21) या 11(1) के अंतर्गत भविष्य के आवेदन के लिए संचित आय को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र सं. 10 में ब्यौरा (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2020 तक आय की विवरणी को प्रस्तुत करना आवश्यक हो)
टिप्पणी : ब्यौरा धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि तक प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि को कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों की छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 कर दी गई है
टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि को प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.10.2020 के द्वारा 30 नवंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है।
विदेशी कर ऋण, पिछले वर्ष 2019-20 के लिए कर के लिए प्रस्तुत की गई विदेशी आय का विवरण अपलोड करना और प्रपत्र सं. 67 में ऐसी आय पर काटा गया या दिया गया विदेशी कर का का दावा करने के लिए नियत तिथि (यदि आय की विवरणी दाखिल करने की देय तिथि 31 अक्टूबर, 2020 हो)
टिप्पणी : धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों की छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 कर दी गई है।
टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.10.2020 के द्वारा दिनांक 30 नवंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 कर दी गई है।
सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को खाते के अंकेक्षण की रिपोर्ट देना यदि कंपनी धारा 35(2कख) के अंतर्गत भारी कटौती के योग्य हो (यदि कंपनी के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय/निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन हो)*
टिप्पणी : रिपोर्ट को धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों की छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 कर दी गई है।
टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.10.2020 के द्वारा दिनांक 30 नवंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 कर दी गई है।