आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।
आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा न करें।
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SECTION 80G(2)(B) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 - DEDUCTIONS – DONATIONS TO RELIGIOUS/CHARITABLE FUNDS, ETC. – NOTIFIED PLACES OF WORSHIP
INCOME-TAX (ELEVENTH AMENDMENT) RULES, 2014 - AMENDMENT IN RULES 2C, 2CA, 11AA, FORM 10A, FORM 56 AND FORM 56D
SECTION 80G(2)(B) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 - DEDUCTIONS - DONATIONS TO RELIGIOUS/CHARITABLE FUNDS ETC. - NOTIFIED PLACES OF WORSHIP
SECTION 80G(2)(C) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 - DEDUCTIONS - DONATIONS TO CERTAIN FUNDS, CHARITABLE INSTITUTIONS, ETC. - NOTIFIED SPORTS ASSOCIATION OR INSTITUTION - ARCHERY ASSOCIATION OF INDIA
SECTION 80G(2)(C) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 - DEDUCTIONS - DONATIONS TO CERTAIN FUNDS, CHARITABLE INSTITUTIONS, ETC. - NOTIFIED SPORTS ASSOCIATION OR INSTITUTION
SECTION 80G OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 - DEDUCTIONS - DONATIONS TO CERTAIN FUNDS, CHARITABLE INSTITUTIONS, ETC. - AMENDMENT IN NOTIFICATION NO. S.O. 1246(E), DATED 29-11-2002
SECTION 80G(2)(B) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 - DEDUCTIONS - DONATIONS TO RELIGIOUS/CHARITABLE FUNDS, ETC., - NOTIFIED PLACES OF WORSHIP