स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण विवरण > ऑनलाइन दाखिलीकरण
चरण - I
https://www.tin-nsdl.com/services/etds-etcs/etds-rpu.html में अधिसूचित की गर्इ है।
चरण - II
आंकड़ा फाइल फार्मेट के अनुसार र्इ-टीडीएस/र्इ-टीसीएस विवरणी फाइल के नाम एक्सटेंशन के रूप में 'टीएक्सटी' सहित सही एएससीआर्इआर्इ फार्मेट में तैयार की जानी है। र्इ-टीडीएस/र्इ-टीसीएस विवरणी राष्ट्रीय प्रतिभूति निपेक्षागार लिमिटेड अथवा किसी अन्य थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर द्वारा मुहैया करार्इ गर्इ विवरणी प्रस्तुति उपयोगिता का प्रयोग कर तैयार की जा सकती है।
चरण - III
एक बार फाइल के फार्मेट के अनुसार तैयार होने पर, इसे राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा मुहैया कराए गए फाइल मान्यकरण उपयोगिता का प्रयोग करते हुए सत्यापित किया जाना चाहिए।
चरण - IV
यदि फाइल में कोर्इ त्रुटि होती है तो एफयूवी त्रुटि की सूचना देगा, त्रुटि को सुधारेगा तथा एफयूवी के माध्यम से पुन: फाइल को सत्यापित करेगा।
चरण - V
उत्सर्जित .fvu फाइल को या तो कर सूचना तंत्र-सुविधा केंद्र पर जमा किया जा सकता है अथवा
http://incometaxindiaefiling.gov.in/ वेबसाइट पर अपलोडिड किया जा सकता है।
टीडीएस/टीसीएस के ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए, www.tin-nsdl पर टैन का पंजीकरण अनिवार्य है, पंजीकरण निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है।