निर्यात के कुल आवर्त के संबंध में कर राहत
निर्यात के कुल आवर्त के संबंध में कर राहत
89क. [वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1983 से लोप किया गया। अब इस धारा के उपबंधों वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1983 से अंत:स्थापित नर्इ धारा 88जजग में दी गर्इ एक नर्इ स्कीम द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। मूलत: धारा 89क वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा 1.6.1982 से अंत:स्थापित की गर्इ थी।]
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

