आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 87क

कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर का रिबेट

धारा

धारा संख्या

87क

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIII - छूट और राहत

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2019 (सं.2)

कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर का रिबेट

कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर का रिबेट

कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर का रिबेट

87क. ऐसा कोर्इ निर्धारिती, जो भारत में निवासी कोर्इ व्यष्टि है, जिसकी कुल आय 5क[6[तीन लाख पचास हजार] रूपए] से अधिक नहीं है (जैसी इस अध्याय के अधीन कटौतियां अनुज्ञात करने से पूर्व संगणित की गर्इ हैं), अपनी उस कुल आय पर, जिसके लिए वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है, आय-कर की रकम से ऐसे आय-कर के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की या 6क[7[दो हजार पांच सौ] रुपए] की रकम की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती का हकदार होगा।

 

5क. वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा 1.4.2020 से "तीन लाख पचास हजार" के स्थान पर "पांच लाख" शब्द रखे जाएंगे।

6. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2018 से ''पांच लाख रुपए'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6क. वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा 1.4.2020 से "दो हजार पांच सौ" के स्थान पर "बारह हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे।

7. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2018 से ''पांच हजार रुपए'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

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