आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80छछग

किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों के दिए गए अभिदायों की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80छछग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2017

किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों के दिए गए अभिदायों की बाबत कटौती

किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों के दिए गए अभिदायों की बाबत कटौती

किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों के दिए गए अभिदायों की बाबत कटौती

80छछग. किसी ऐसे निर्धारिती की, जो व्यक्ति है, स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति के सिवाय जो पूर्णत: या भागत: सरकार द्वारा वित्तपोषित है, कुल आय की संगणना करने में, उसके द्वारा पूर्ववर्ष में किसी राजनैतिक दल 95क[या निर्वाचन न्यास] को अभिदान की गर्इ किसी राशि की कटौती की जाएगी :

95ख[परन्तु नकद रूप में अभिदाय की गर्इ ऐसी किसी राशि के संबंध में इस धारा के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।]

स्पष्टीकरण.--धारा 80छछख और 80छछग के प्रयोजनों के लिए "राजनैतिक दल" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोर्इ राजनैतिक दल अभिप्रेत है।]

 

95क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा 1.4.2010 से अंत:स्थापित।

95ख. वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा 1.4.2014 से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित रूप में]

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