आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 54च

आवासीय घर में निवेश करने के मामले में आरोप लगाए जाने की नहीं कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर "पूंजीगत लाभ

धारा

धारा संख्या

54च

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

आवासीय घर में निवेश करने के मामले में आरोप लगाए जाने की नहीं कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर "पूंजीगत लाभ

आवासीय घर में निवेश करने के मामले में आरोप लगाए जाने की नहीं कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर "पूंजीगत लाभ
81 [पूंजी आवासीय घर में निवेश करने के मामले में आरोप लगाए जाने की नहीं कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर लाभ. 82
54F.     (1) 83 [उप - धारा के प्रावधानों के अधीन (4), जहाँ, एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में], पूंजीगत लाभ, किसी भी लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उठता (इसके बाद मूल संपत्ति के रूप में भेजा इस खंड में) एक आवासीय घर जा रहा है, और निर्धारिती है, पहले एक वर्ष या की अवधि के भीतर नहीं 84 [दो साल] स्थानांतरण जगह खरीदी, या भीतर है ले लिया है जिस पर तारीख के बाद उस तारीख के निर्माण के बाद तीन साल की अवधि, एक आवासीय घर (इस भाग में इसके बाद नई परिसंपत्ति के रूप में करने के लिए कहा गया है), पूंजीगत लाभ इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कि, कहने के लिए है -
नई संपत्ति की लागत मूल संपत्ति के संबंध में शुद्ध विचार से भी कम नहीं है अगर (एक), इस तरह के पूंजी लाभ की पूरी धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा;
(ख) नई संपत्ति की लागत मूल संपत्ति के संबंध में शुद्ध विचार से भी कम है, तो पूंजी का पूरी करने के लिए भालू के लिए नई संपत्ति भालू की लागत के रूप में उसी अनुपात लाभ के रूप में पूंजी लाभ का इतना शुद्ध विचार, धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा:
निर्धारिती मूल संपत्ति, या खरीद के हस्तांतरण की तारीख पर मालिक जहां इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं होने के बाद तीन साल की अवधि के भीतर एक ऐसी तारीख के बाद वर्ष, या निर्माणों की अवधि के भीतर लागू नहीं होगी ऐसे तारीख, किसी भी आवासीय भवन, नई संपत्ति के अलावा और सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत प्रभार्य है जहाँ से आय.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
85 [***]
86 [***] "शुद्ध विचार", एक पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण के संबंध में पूर्ण प्राप्त विचार के मूल्य या पूर्ण और विशेष रूप से किए गए खर्च से कम के रूप में पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित का मतलब इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में.
(2) निर्धारिती खरीद, की अवधि के भीतर कहां 87 ऐसी तारीख के बाद तीन साल की अवधि के भीतर मूल संपत्ति के हस्तांतरण, या निर्माणों की तारीख के बाद [दो साल], किसी भी आवासीय घर, आय जिसमें से है सिर "गृह संपत्ति से आय," नई परिसंपत्ति के अलावा अन्य अंतर्गत प्रभार्य, खंड (के रूप में प्रदान ऐसी नई संपत्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के तहत आरोप नहीं मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की राशि एक), या, जैसा भी मामला हो सकता है, खंड (ख), उप - धारा (1), "पूंजीगत लाभ" में पिछले वर्ष की लंबी अवधि के पूंजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में सिर के तहत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा जो इस तरह के आवासीय घर खरीदा या निर्माण किया है.
(3) नई परिसंपत्ति तीन इसकी खरीद की तारीख से साल या की अवधि के भीतर स्थानांतरित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, इसके निर्माण, धारा 45 के तहत आरोप नहीं मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की राशि जैसा भी मामला हो (एक) या खंड में प्रदान के रूप में इस तरह के नए संपत्ति की लागत के आधार पर, खंड (ख), उप - धारा (1) के सिर "पूंजीगत लाभ के तहत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा "इस तरह के नए परिसंपत्ति सौंप दिया है, जिसमें पिछले वर्ष की लंबी अवधि के पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित.]
88 [(4) मूल संपत्ति के हस्तांतरण जगह ले ली, जिस पर या उसके द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, जो तारीख से पहले एक वर्ष के भीतर किए गए नए संपत्ति की खरीद की दिशा में निर्धारिती द्वारा विनियोजित नहीं है जो शुद्ध विचार की राशि धारा 139 के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख से पहले नई संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए, के मामले में लागू नहीं बाद में नियत तारीख से किसी भी मामले में बनाया जा रहा है इस तरह के रिटर्न [ऐसी जमा प्रस्तुत करने से पहले उसके द्वारा जमा किया जाएगा ऐसे किसी बैंक या संस्था में एक खाते में (1) धारा 139 की उपधारा] के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए निर्धारिती किसी भी योजना के अनुसार में निर्दिष्ट है, और उपयोग किया जा सकता है 89 जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना, इस ओर और इस तरह वापसी में फ्रेम ऐसी जमा के प्रमाण के साथ किया जाएगा; और, पहले से ही एक साथ इतनी जमा राशि के साथ नया संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग उप - धारा (1), राशि, यदि कोई हो, के प्रयोजनों के लिए नई संपत्ति की लागत से बनने समझा जाएगा :
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत जमा राशि उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नया संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो (1), तो -
(मैं) राशि जो दर
(क) खंड में प्रदान के रूप में नई संपत्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के तहत आरोप नहीं मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की राशि (एक) या, जैसा भी मामला हो, खंड (ख) उप - धारा (1),
                        से अधिक
(ख) का आरोप लगाया गया है नहीं होगा कि राशि, वास्तव में (1) नई संपत्ति की लागत से किया गया उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नया संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग राशि थी
                        मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो रहा है, जिसमें पिछले वर्ष की आय के रूप में धारा 45 के तहत आरोप लगाया जाएगा; और
(Ii) निर्धारिती योजना पूर्वोक्त के अनुसार अप्रयुक्त राशि को वापस लेने के पात्र होंगे.
स्पष्टीकरण -. 90 [वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.]
  

 

81 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
82 प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
83 एवजी के लिए "कहाँ, एक निर्धारिती एक व्यक्ति होने के मामले में" वित्त अधिनियम, 1987, से प्रभावी 1988/01/04.
84 डाला, Ibid.
85 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. पहले अपनी चूक को, खंड (क) के तहत के रूप में पढ़ा:
'(मैं) "दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति" एक अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति नहीं है जो एक पूंजी परिसंपत्ति का मतलब है,'
86. "(द्वितीय)", लोप ibid.
87 "एक वर्ष" के लिए एवजी, Ibid.
88.डाला, Ibid.
८९ .पूंजी का पाठ खाता योजना, 1988 जीएसआर 724 (ई), 22-6-1988 दिनांकित और अधिकृत शाखाओं की सूची के लिए (ग्रामीण शाखाओं को छोड़कर) जमा प्राप्त और लेखा जीएसआर 725 बनाए रखने के लिए निर्दिष्ट बैंकों (ई) लाभ के लिए , 22-6-1988 दिनांकित, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1994 edn देखें., वॉल्यूम. 1, पीपी 1.789-1.810.
90चूक के लिए पहले, स्पष्टीकरण, के तहत के रूप में पढ़ा 1992/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 द्वारा यथा संशोधित:
"विवरण. कहाँ किसी भी राशि के इस उप - धारा को उप - धारा (2) या उपधारा (3) या प्रावधान के अनुसार धारा 45 के तहत प्रभार्य हो जाता है, तो, कटौतियों के प्रयोजनों के लिए खंड के अधीन किए जाने के लिए (ख) उप - धारा (1) के खंड 48 की उपधारा के तहत पंद्रह हजार रूपए का प्रारंभिक कटौती (2) कि खंड के स्वीकार्य नहीं होगा. "

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