कॉर्पोरेटकरण और विम्यूचुअलाईजेशन की प्रक्रिया
[कॉर्पोरेटकरण और विम्यूचुअलाईजेशन की प्रक्रिया।
4ख। (1) धारा 4क में उल्लेखित सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, कॉर्पोरेटकरण और विम्यूचुअलाईजेशन के लिए अपनी योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे :
बशर्तेकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, आधिकारिक राजपत्र में सूचना द्वारा, उस मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का नाम निर्दिष्ट कर सकता है, जिसका पहले से ही कॉर्पोरेटकरण और विम्यूचुअलाईजेशन किया जा चुका हो, और ऐसा स्टॉक एक्सचेंज इस धारा के अंतर्गत योजना प्रस्तुत करने का दायित्व नहीं होगा।
(2) उपधारा (1) में उल्लेखित योजना प्राप्त होने पर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इस संबंध में आवश्यक जांच करने और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के पश्चात, यदि यह संतुष्ट हो कि यह व्यापार के हित में तथा सार्वजनिक हित में होगा, तो योजना को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदित कर सकता है।
(3) यदि किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के किसी आरक्षित निधि या संपत्ति से सदस्यों के सदस्यता कार्ड के स्थान पर शेयर जारी करने, ट्रेडिंग अधिकार प्रदान करने या सदस्यों को लाभांश भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया हो, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उपधारा (2) के अंतर्गत कोई योजना अनुमोदित नहीं की जाएगी।
(4) जब योजना उपधारा (2) के अंतर्गत अनुमोदित की जाती है, तो ऐसी अनुमोदित योजना का तुरंत निम्नलिखित द्वारा प्रकाशन किया जाएगा—
| (क) | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा आधिकारिक राजपत्र में; | |
| (ख) | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले, भारत में प्रसारित ऐसे दो दैनिक समाचारपत्रों में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा; |
और ऐसे प्रकाशन के उपरांत, इस अधिनियम या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, समझौते, पुरस्कार, निर्णय, आदेश या अन्य प्राधिकरण के विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, यह योजना प्रभावी होगी और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सभी सदस्य, ऋणदाता, जमा कर्ता, कर्मचारी तथा ऐसे सभी व्यक्ति जिनका मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या उसके सदस्यों के साथ, उनके खिलाफ, उनके ऊपर, उनके प्रति या उनके संबंध में कोई अनुबंध, अधिकार, शक्ति, दायित्व या जिम्मेदारी है, उन सभी व्यक्तियों और प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होगी।
(5) यदि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यह संतुष्ट हो कि उपधारा (2) के अंतर्गत योजना को अनुमोदित करना व्यापार के हित में और सार्वजनिक हित में नहीं होगा, तो वह आदेश द्वारा उस योजना को अस्वीकार कर सकता है और अस्वीकृति का ऐसा आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा :
बशर्तेकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड योजना अस्वीकार करने का आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित सभी व्यक्तियों और संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड उपधारा (2) के अंतर्गत योजना को अनुमोदित करते समय, लिखित आदेश द्वारा, निम्नलिखित प्रतिबंध लगा सकता है—
| (क) | मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के वे शेयरधारक जो स्टॉक ब्रोकर भी हैं, उनके मतदान अधिकार; | |
| (ख) | मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के शेयरधारकों या स्टॉक ब्रोकर के स्टॉक एक्सचेंज के संचालन बोर्ड पर प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार; | |
| (ग) | मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संचालन बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले स्टॉक ब्रोकरों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या, जो संचालन बोर्ड की कुल संख्या का एक-चतुर्थांश से अधिक नहीं होगी। |
(7) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाया गया आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसके प्रकाशन के उपरांत, कंपनी अधिनियम, 1956 (1 का 1956) या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, वह आदेश पूर्ण प्रभावी होगा।
(8) प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जिसके लिए कॉर्पोरेटकरण या विम्यूचुअलाईजेशन की योजना उपधारा (2) के अंतर्गत अनुमोदित की गई है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से, चाहे वह जनता को नई इक्विटी शेयर जारी करके हो या अन्य किसी विधि से, यह सुनिश्चित करेगा कि उपधारा (7) के तहत आदेश के प्रकाशन की तिथि से बारह महीनों के भीतर उसकी इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत जनता के पास हो, सिवाय उन शेयरधारकों के जिनके पास ट्रेडिंग अधिकार हैं।
बशर्तेकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यदि उसे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाएं और सार्वजनिक हित में हो, तो उक्त अवधि को अतिरिक्त बारह महीने के लिए बढ़ा सकता है।]

