आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 48

नर्इ धारा 133ग का अंत:स्थापन

धारा

धारा संख्या

48

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2014

नर्इ धारा 133ग का अंत:स्थापन

नर्इ धारा 133ग का अंत:स्थापन

नर्इ धारा 133ग का अंत:स्थापन

48. आय-कर अधिनियम की धारा 133ख के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अक्तूबर, 2014 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

‘133ग. विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना मंगाने की शक्ति–विहित आय-कर प्राधिकारी, अपने कब्जे में की किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को कोर्इ सूचना, उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा करते हुए जारी कर सकेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा में, "कार्यवाही" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 133क के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसका है।’।

 

 

[वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014]

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