कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का तरीका
2 [अध्याय XX-B
की विधा के रूप में आवश्यकता 3 करापवंचन प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ मामलों में [स्वीकृति, भुगतान या] चुकौती
3 कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का [मोड.
4 269SS.कोई भी व्यक्ति, जून, 1984 के 30 वें दिन के बाद, ले या (इसके बाद जमाकर्ता के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में) किसी भी अन्य व्यक्ति से स्वीकार नहीं करेगा, अन्यथा एक खाता पेयी चेक या खाते पेयी बैंक ड्राफ्ट अगर द्वारा की तुलना में किसी भी ऋण या जमा, -
(क) ऐसे ऋण या जमा या इस तरह के ऋण और जमा की कुल राशि की राशि; या
(ख) ऐसे ऋण या जमा लेने या स्वीकार करने की तिथि पर, ले लिया है या जमाकर्ता से ऐसे व्यक्ति से पहले स्वीकार किए जाते हैं किसी भी ऋण या जमा (पुनर्भुगतान की वजह से है या नहीं गिर गया है कि क्या) अवैतनिक शेष है, राशि या कुल राशि अवैतनिक शेष ; या
(ग) राशि या एक साथ राशि या (ख) खंड में निर्दिष्ट कुल राशि के साथ खंड (क) में निर्दिष्ट कुल राशि,
है 5 [बीस] हजार रुपए या अधिक:
इस धारा के प्रावधानों किसी भी ऋण या जमा लिया या से स्वीकार किए जाते हैं, या किसी भी ऋण या जमा लिया या, द्वारा स्वीकार करने के लिए लागू नहीं होगा बशर्ते कि -
(क) सरकार;
(ख) किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक;
(ग) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम;
(घ) किसी सरकारी कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के रूप में परिभाषित;
(ड.) ऐसे अन्य संस्था, संगठन या शरीर या संस्थाओं, संगठनों या केन्द्र सरकार, लिखित रूप में दर्ज किया जा कारणों के लिए, सूचित कर सकते हैं जो शरीर के वर्ग 6 सरकारी राजपत्र में इस संबंध में:
7 इस धारा के प्रावधानों ऋण या जमा लिया या स्वीकार किया जाता है जिस से व्यक्ति और व्यक्ति किसके द्वारा ऋण या जमा लिया या स्वीकार कर लिया है, जहां किसी भी ऋण या जमा करने के लिए लागू नहीं होगा कि आगे परंतु [होने से कृषि आय और दोनों कर रहे हैं न तो उन्हें इस कानून के तहत कर से कोई आय प्रभार्य है.]
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
8 [(i) "बैंकिंग कंपनी 'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को लागू करता है और किसी भी बैंक या कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट बैंकिंग संस्था भी शामिल है जो एक कंपनी;]
(Ii) "सहकारी बैंक" बैंककारी विनियमन अधिनियम के भाग के वी, 1949 (1949 का 10) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Iii) "ऋण या जमा" ऋण या पैसे की जमा का मतलब है.]
प्र.20. अध्याय XX-B आयकर (द्वितीय (संशोधन) अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला
1981/11/07.
1981/11/07.
(3)वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
(4)भी 18-8-1988 सर्कुलर नं 522, देखें.
प्र.5. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "दस" के लिए एवजी अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.
प्र.6. अधिसूचना को निर्दिष्ट संस्था के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 2, पृ. 2208.
प्र.7. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
8 खण्ड (i) वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी1986/01/04:
'(मैं) "बैंकिंग कंपनी' उप - धारा (8) अनुभाग 40A के लिए स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसे सौंपे अर्थ होगा;

