आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 228

भारत में पाकिस्तान और पाकिस्तान टैक्स में भारतीय टैक्स की वसूली

धारा

धारा संख्या

228

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1977

भारत में पाकिस्तान और पाकिस्तान टैक्स में भारतीय टैक्स की वसूली

भारत में पाकिस्तान और पाकिस्तान टैक्स में भारतीय टैक्स की वसूली

भारत में पाकिस्तान और पाकिस्तान टैक्स में भारतीय टैक्स की वसूली.

228 . (1) आयकर अधिकारी के तहत एक प्रमाणपत्र भेज सकते खंड 222 , निर्धारिती कि कलेक्टर जिले में संपत्ति है, तो पाकिस्तान की केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के माध्यम से पाकिस्तान में एक कलेक्टर के लिए, और कहा कि खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "टैक्स वसूली अधिकारी" पाकिस्तान में एक कलेक्टर शामिल होगा.

भारत में एक कलेक्टर पाकिस्तान में एक आयकर अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत बोर्ड के माध्यम से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करता है कहां (2), कलेक्टर वह में निर्धारित राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ना होगा जिसमें ढंग से उसमें निर्धारित राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ना होगा एक प्रमाण पत्र भारत में एक आयकर अधिकारी से प्राप्त किया, और वसूली की कार्यवाही के सिलसिले में अपने खर्च घटाने के बाद, पाकिस्तान में आयकर अधिकारी को इसलिए उसके द्वारा बरामद किसी भी राशि परिहार जाएगा.

(3) इस अनुच्छेद के प्रावधानों केवल इतने लंबे समय के भारत में एक आयकर अधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर पाकिस्तान में एक कलेक्टर से कर की वसूली के लिए पाकिस्तान के कानून में बल भी ऐसी ही व्यवस्था में वहाँ के रूप में प्रवृत्त बने रहेंगे .

 

 

[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित]

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